कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज।

मध्यप्रदेश। महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह की विवादित बयान पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे कैंसर जैसा घातक बताया। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए डीजीपी को विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे जिसके बाद मंत्री विजय शाह पर इंदौर के महू मानपुर थाने में FIR दर्ज की गई है।
विजय शाह ने कथित रूप से कर्नल कुरैशी को “आतंकियों की बहन” बताया था, जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह बयान सशस्त्र बलों का अपमान है और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाला है। महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह की विवादित बयान पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे कैंसर जैसा घातक बताया। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए डीजीपी को विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे जिसके बाद महू पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। मानपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने में भी देरी लगाई। सात बजे से थाने में वरिेष्ठ अफसर बैठे हुए थे, लेकिन एफआईआर का ड्रॉफ्ट भोपाल से बनकर आया। इसके बाद रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट में कोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख किया गया। देश की अखंडता को खतरे में डालने की धारा में मंत्री के खिलाफ दर्ज प्रकरण गैर जमानती है। इसमें सात साल की सजा भी संभव है। अन्य धारा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने का केस भी बना। गुरुवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। जिसमें पुलिस प्रकरण दर्ज होने की जानकारी रखेगी। प्रकरण दर्ज होने से पहले मंत्री ने एक वीडियो जारी कर फिर माफी मांगी है। कोर्ट में माफीनामा भी पेश किया जाएगा।
सुने मंत्री विजय शाह ने क्या कहाँ था-
कर्नल सोफिया कुरैशी